Skip to main content
आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल https://rtionline.gov.in/ का उपयोग करने के लिए दिशा-निर्देश
- इस वेब पोर्टल को भारतीय नागरिकों द्वारा ऑनलाइन आरटीआई आवेदन दर्ज करने और साथ ही आरटीआई आवेदन के ऑनलाइन भुगतान करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है । प्रथम अपील भी ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है।
- एक आवेदक जो सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है, इस वेब पोर्टल के माध्यम से भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध कर सकता है।
- "आवेदन करें" क्लिक करने पर, आवेदक को प्रकट होने वाले पृष्ठ पर अपेक्षित ब्यौरा भरना होगा। * चिन्हित फील्ड अनिवार्य हैं जबकि अन्य वैकल्पिक हैं।
- आवेदन की विषयवस्तु निर्धारित स्तम्भ में लिखी जाएगी।
- वर्तमान में, आवेदन की विषयवस्तु जिसे निर्धारित स्तम्भ में अपलोड किया जा सकता है, 3000 कैरेक्टर तक ही सीमित है।
- 3000 कैरेक्टर से अधिक वाले आवेदन को "र्स्पोटिंग डोकूमेंट" के स्तम्भ का प्रयोग करके संलग्नक (अटैचमेंट) के रूप में अपलोड किया जा सकता है।
- प्रथम पृष्ठ को भरने के बाद, आवेदक को निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के लिए "मेक पेमेंट" पर क्लिक करना होगा।
- आवेदक निर्धारित शुल्क का भुगतान निम्नलिखित माध्यमों से कर सकता है :-
(क) एसबीआई के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग द्वारा।
(ख) मास्टर/वीजा के क्रेडिट/डेबिट कार्ड का प्रयोग करके।
(ग) रुपे कार्ड का प्रयोग करके। - आवेदन के लिए शुल्क, आरटीआई नियमावली, 2012 में निर्धारित है।
- भुगतान करने के बाद, किसी आवेदन को सबमिट/दर्ज किया जा सकता है।
- आरटीआई नियमावली, 2012 के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे आने वाले किसी भी नागरिक को कोई भी आरटीआई शुल्क अदा करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आवेदक को आवेदन के साथ समुचित सरकार द्वारा इस संबंध में जारी प्रमाण पत्र की प्रति अवश्य ही संलग्न करनी होगी।
- आवेदन सबमिट करने के पश्चात्, एक यूनीक पंजीकरण संख्या जारी होगी, जिसका प्रयोग आवेदक द्वारा भविष्य में किसी भी संदर्भ के लिए उल्लेख किया जा सकता है।
- इस वेब पोर्टल द्वारा दर्ज किया गया आवेदन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संबंधित नोडल अधिकारी को आगे बढ़ाया जाएगा जो आवेदन को इलेक्ट्रानिक माध्यक से संबंधित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी तक पहुंचाएगा।
- यदि जानकारी प्रदान करने के लिए अतिरिक्त शुल्क आवश्यक हो तो, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी इस पोर्टल के माध्यम से आवेदक को सूचित करेगा। इस सूचना को आवेदक द्वारा स्थिति रिपोर्ट या अपने ई-मेल अर्लट द्वारा देखा जा सकता है।
- प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील करने के लिए अपीलकर्ता को "प्रथम अपील करें" पर क्लिक करना होगा और प्रकट होने वाले पृष्ठ को भरना होगा।
- संदर्भ के लिए मूल आवेदन की पंजीकरण संख्या का प्रयोग किया जाएगा।
- सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार, प्रथम अपील के लिए कोई भी शुल्क अदा नहीं करना है।
- आवेदक/अपीलकर्ता को एसएमएस अलर्ट प्राप्त करने के लिए अपना मोबाइल नंबर देना चाहिए।
- आवेदक/अपीलकर्ता द्वारा ऑनलाइन दर्ज आरटीआई आवेदन/प्रथम अपील की स्थिति रिपोर्ट "स्थिति देखें" पर क्लिक करके देखी जा सकती है।
- आरटीआई आवेदन एवं प्रथम अपील दर्ज करने के लिए सभी अपेक्षाएं और आयु सीमा, छूट इत्यादि से संबंधित अन्य प्रावधान, जैसा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में दिया गया है लागू रहेंगे।
Comments
Post a Comment